''केजरीवाल खुद ही करें इसका फैसला...'' सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ दिल्ली CM को इस मामले में दे दी मनमर्जी की छूट, जानिए
Supreme Court Arvind Kejriwal Delhi CM Post Latest News Update
Arvind Kejriwal CM Post: शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी द्वारा दर्ज केस में दूसरी बार अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही गिरफ्तारी के विरोध में दाखिल केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेज दी गई। इस याचिका पर अब तक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही थी। इसी बेंच ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का दूसरी बार आदेश भी जारी किया। इससे पहले इसी बेंच ने 10 मई को केजरीवाल को पहली बार अंतरिम जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर छोड़ा CM पद के लिए फैसला
वहीं आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम पद से हटने न हटने का फैसला केजरीवाल पर ही पूरी तरह से छोड़ दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि, हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में पद छोड़ने या न छोड़ने का निर्देश दे सकती है।
बेंच ने साफ कर दिया कि हम केजरीवाल के 'जेल से सरकार' वाले फैसले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न ही कोई निर्देश देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि, अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, यह एक ऐसा पद है जो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। हम इस पर फैसला अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ते हैं। केजरीवाल को ही यह फैसला करना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।
मालूम रहे कि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने की मांग करते हुए दायर की गईं एक के बाद एक कई याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए याचिका कर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया था।
बता दें कि, 21 मार्च को ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का फैसला किया था। सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने और जेल जाने वाले केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं।
BJP मांग रही केजरीवाल का इस्तीफा
आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली CM के इस्तीफे की मांग कर दी। बांसुरी स्वराज ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का इशारा है कि केजरीवाल दोषी हैं। वहीं केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, "आज AAP किस बात का जश्न मना रही है? न अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं और न ही उन्हें दोषमुक्त कहा गया है।
उल्टा SC के इस आदेश में उन्हें (अरविंद केजरीवाल) सलाह दी गई है कि संविधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर जब इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं तो उन्हें तय करना चाहिए कि वे पद पर बने रहेंगे या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस नसीहत को आदेश की तरह लेते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए।
इसी तरह दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है उसी तरह से अगला स्कैम बिजली बिल का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है।
इधर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर बीजेपी नेता आर.पी. सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है, मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा। ED, CBI के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा।